दहेज के लिए पत्नी को पीट-पीटकर मार डालने वालों की जमानत खारिज
दहेज हत्या के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविन्द बल्लभ शर्मा ने आरोपित पति परशुराम यादव की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। आरोपी बेलघाट क्षेत्र क बघाड़ गांव का रहने वाला है।
अभियोजन पक्ष की ओर से डजीसी यशपाल सिंह का कहना था कि बेलघाट क्षेत्र के नरायनपुर निवासी वादिनी शारदा देवी ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी दो वर्ष पहले परशुराम से की थी।
शादी के बाद से लक्ष्मी के ससुराल वाले उसे दहेज में सोने की चेन, अंगूठी व 50 हजार रुपये के लिए प्रताड़ित करते थे। 28 जुलाई 2019 को दिन में करीब 11 बजे आरोपी परशुराम व उसके परिवार वालो ने लक्ष्मी को मारपीट कर हत्या कर दी।